उज्जैन शाही मस्जिद विवाद: 3 फीट हिस्सा हटाने पर सहमति, फिर शुरू हुआ काम; हाईकोर्ट में समझौते के बाद मामला निपटा

उज्जैन शाही मस्जिद विवाद: 3 फीट हिस्सा हटाने पर सहमति, फिर शुरू हुआ काम; हाईकोर्ट में समझौते के बाद मामला निपटा
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उज्जैन शाही मस्जिद विवाद: 3 फीट हिस्सा हटाने पर सहमति, फिर शुरू हुआ काम; हाईकोर्ट में समझौते के बाद मामला निपटा

उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के लिए सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही शाही मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने पर प्रशासन, शहर काजी और मस्जिद प्रबंधन समिति के बीच सहमति बनी है। करीब 3 फीट हिस्सा हटाने पर सहमति बताई गई है, जबकि अंतिम सीमा पर चर्चा जारी है। हाईकोर्ट में भी समझौते के आधार पर मामले का निपटारा हुआ है।

उज्जैन: सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही शाही मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने पर प्रशासन और मस्जिद प्रबंधन समिति के बीच सहमति बन गई है। बातचीत के बाद मंगलवार सुबह से काम फिर शुरू हो गया है, हालांकि मस्जिद की दीवार का अंतिम कितना हिस्सा हटाया जाएगा, इस पर अभी चर्चा जारी है।

मस्जिद प्रबंधन समिति के सदस्य फहीम सिकंदर के मुताबिक प्रशासन, शहर काजी और कमेटी के पदाधिकारियों के बीच बातचीत के बाद शांतिपूर्वक तरीके से काम आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। मुस्लिम समाज की ओर से कहा गया कि सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए हो रहे सड़क चौड़ीकरण में सहयोग किया जा रहा है, लेकिन धार्मिक स्थल को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रखने की कोशिश भी की गई।

3 से 8 फीट तक हिस्से पर चर्चा
मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने का काम पहले समुदाय के लोगों ने खुद शुरू किया। समिति के अनुसार फिलहाल 3 से 8 फीट तक दीवार हटाने को लेकर चर्चा हुई। मुस्लिम पक्ष के वकील कुलदीप पाठक के मुताबिक प्रशासन की ओर से पहले करीब 9.5 फीट हिस्सा हटाने की बात कही गई थी, लेकिन बातचीत के बाद करीब 3 फीट हिस्सा हटाने पर सहमति बनी है। अंतिम सीमा अभी तय की जानी बाकी है।

सोमवार को मस्जिद का हिस्सा हटाने को लेकर असमंजस के बीच तनाव की स्थिति बनी थी। विरोध के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल कर भीड़ को हटाया। बाद में वरिष्ठ लोगों की बातचीत के बाद स्थिति शांत हुई।

हाईकोर्ट में भी हुआ समझौता
मामले में सोमवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने दो रिट अपीलों का निपटारा किया। कोर्ट के सामने मुस्लिम पक्ष ने नगर निगम के साथ समझौते की जानकारी दी। अदालत ने नगर निगम की ओर से दिए गए आश्वासन और अंतरिम नोटिस को बाध्यकारी माना तथा दोनों पक्षों को समझौते की शर्तों का पालन करने को कहा।

समिति के अनुसार प्रभावित हिस्सा हटाने में करीब 7 से 8 दिन लग सकते हैं। जरूरत के अनुसार मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कार्रवाई सिंहस्थ 2028 के लिए शहर में चल रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य का हिस्सा है।

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