UGC की नई गाइडलाइंस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, CJI सूर्यकांत की बेंच का बड़ा फैसला

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UGC की नई गाइडलाइंस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, CJI सूर्यकांत की बेंच का बड़ा फैसला

UGC की नई गाइडलाइंस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, CJI सूर्यकांत की बेंच का बड़ा फैसला

देशभर में विवाद का विषय बनी UGC की नई गाइडलाइंस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हस्तक्षेप किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाली दो जजों की बेंच ने UGC के ‘Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026’ को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि यह गाइडलाइन अस्पष्ट है और इसके दुरुपयोग की आशंका है

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जब तक नियमों को स्पष्ट नहीं किया जाता, तब तक 2012 के पुराने UGC नियम ही लागू रहेंगे। इस अहम बेंच में CJI सूर्यकांत के साथ जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल रहे।

“दखल नहीं दिया तो गंभीर परिणाम”
सुनवाई के दौरान बेंच ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि इस गाइडलाइन में समय रहते दखल नहीं दिया गया तो इसके गंभीर और खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। कोर्ट के मुताबिक, इससे समाज में बंटवारे की स्थिति बन सकती है। पीठ ने कहा कि रेगुलेशंस की भाषा साफ नहीं है और इसे दोबारा समीक्षा की जरूरत है।

मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है।

कौन हैं CJI सूर्यकांत?

चीफ जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने 24 नवंबर 2025 को CJI पद की शपथ ली थी और उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा।
10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में जन्मे सूर्यकांत ने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, हिसार से ग्रेजुएशन और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक से कानून की पढ़ाई की है।

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