केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन: अब जन गण मन से पहले बजेगा वंदे मातरम्, जानिए क्या हैं नियम और किन स्थानों पर होंगे लागू

केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन: अब जन गण मन से पहले बजेगा वंदे मातरम्, जानिए क्या हैं नियम और किन स्थानों पर होंगे लागू
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केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन: अब जन गण मन से पहले बजेगा वंदे मातरम्, जानिए क्या हैं नियम और किन स्थानों पर होंगे लागू

केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन: अब जन गण मन से पहले बजेगा वंदे मातरम्, जानिए क्या हैं नियम और किन स्थानों पर होंगे लागू

गृह मंत्रालय (MHA) ने वंदे मातरम् के गायन और वादन को लेकर नया प्रोटोकॉल जारी किया है, जिसके तहत सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और आधिकारिक आयोजनों में राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ से पहले ‘वंदे मातरम्’ का 3 मिनट 10 सेकंड का 6 छंदों वाला संस्करण बजाना/गाना अनिवार्य होगा। इस दौरान उपस्थित लोगों को सावधान मुद्रा में खड़े होना होगा, हालांकि सिनेमा हॉल में यह अनिवार्य नहीं है।

मुख्य नियम और गाइडलाइंस:

  • क्रम: यदि किसी कार्यक्रम में 'वंदे मातरम्' और 'जन गण मन' दोनों प्रस्तुत किए जाते हैं, तो पहले वंदे मातरम् बजेगा, उसके बाद राष्ट्रगान।
  • अवधि: वंदे मातरम् का पूरा 6 अंतरे (छंद) वाला संस्करण बजेगा, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड है।
  • अनिवार्यता: सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों, संवैधानिक संस्थानों, और तिरंगा फहराने के समय इसे बजाना अनिवार्य है।
  • अभिवादन/मुद्रा: वंदे मातरम् बजने पर सभी उपस्थित लोगों का सावधान मुद्रा (Attention) में खड़े होना आवश्यक है।
  • सिनेमा हॉल में नियम: सिनेमा हॉल में फिल्म के हिस्से के रूप में वंदे मातरम् चलने पर दर्शकों का खड़ा होना अनिवार्य नहीं है।
  • किन स्थानों/आयोजनों पर लागू होंगे नियम:
  • सरकारी और औपचारिक कार्यक्रम: पद्म पुरस्कार समारोह जैसे सरकारी और सार्वजनिक समारोह।
  • राष्ट्रपति/राज्यपाल के कार्यक्रम: राष्ट्रपति और राज्यपाल के आगमन, प्रस्थान और संबोधन के समय।
  • स्कूल: सरकारी स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में दिन की शुरुआत में इसका गायन।
  • तिरंगा फहराते समय: राष्ट्रीय ध्वज फहराने के दौरान।
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