सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 296 करोड़ रुपये का आयकर नोटिस, बैंक कानूनी चुनौती देने को तैयार

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सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 296 करोड़ रुपये का आयकर नोटिस, बैंक कानूनी चुनौती देने को तैयार

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 296 करोड़ रुपये का आयकर नोटिस, बैंक कानूनी चुनौती देने को तैयार

नई दिल्ली । सरकारी क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को आयकर विभाग की ओर से 296.08 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर भुगतान में कमी को लेकर भेजा गया है।
बैंक ने मंगलवार को अपनी नियामकीय फाइलिंग में बताया कि उसे 28 मार्च 2026 को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के साथ धारा 144क्च के तहत आकलन आदेश प्राप्त हुआ है। इस आदेश के तहत आयकर विभाग ने बैंक को आकलन वर्ष 2024-25 के लिए 296.08 करोड़ रुपये की कर देनदारी चुकाने का निर्देश दिया है।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि वह इस आदेश को चुनौती देने की प्रक्रिया में है और निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत उचित मंच पर अपील दायर करेगा। बैंक के अनुसार, आकलन आदेश में की गई जोड़-घटाव (डिसएलाउंस/एडिशन) के खिलाफ उसके पास पर्याप्त तथ्यात्मक और कानूनी आधार मौजूद हैं। बैंक ने यह भी कहा कि पूर्व में अपीलीय प्राधिकरणों के आदेशों को देखते हुए उसे इस मामले में राहत मिलने की उम्मीद है और संभावना है कि पूरी कर मांग समाप्त हो सकती है।
साथ ही, बैंक ने स्पष्ट किया कि इस नोटिस का उसके वित्तीय स्थिति, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव पडऩे की उम्मीद नहीं है।

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