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अफीम मामले में निलंबित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बहाल, दुर्ग संभागायुक्त के निर्देश पर आदेश जारी

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अफीम मामले में निलंबित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बहाल, दुर्ग संभागायुक्त के निर्देश पर आदेश जारी
By - Bhaskar Bhoomi | 03 Apr 2026 03:20 PM
अफीम मामले में निलंबित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बहाल, दुर्ग संभागायुक्त के निर्देश पर आदेश जारी
ग्राम समोदा में 5.20 एकड़ क्षेत्र में अफीम की अवैध खेती सामने आने के बाद निलंबित की गई ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू को दुर्ग संभागायुक्त के निर्देश पर बहाल कर दिया गया है।संयुक्त संचालक कृषि, दुर्ग संभाग ने आदेश जारी करते हुए उन्हें वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी धमधा के अधीन पदस्थ किया है। निलंबन आदेश के खिलाफ प्रस्तुत अभ्यावेदन और विभागीय स्तर पर हुई सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया गया। इस फैसले के बाद कृषि विभाग में चल रहा विरोध भी समाप्त हो गया और हड़ताली कर्मचारी वापस काम पर लौट आए।ग्राम समोदा में 5.20 एकड़ भूमि पर अवैध अफीम की खेती का मामला 7 मार्च को सामने आया था। मामले को गंभीर मानते हुए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू, पटवारी अनिता साहू और सर्वेयर शशिकांत साहू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था।

