1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में शराब पर महंगाई का नशा: नई आबकारी ड्यूटी से देसी-विदेशी और बीयर के दाम बढ़ेंगे, जाने नई कीमत

1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में शराब पर महंगाई का नशा: नई आबकारी ड्यूटी से देसी-विदेशी और बीयर के दाम बढ़ेंगे, जाने नई कीमत
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1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में शराब पर महंगाई का नशा: नई आबकारी ड्यूटी से देसी-विदेशी और बीयर के दाम बढ़ेंगे, जाने नई कीमत

1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में शराब पर महंगाई का नशा: नई आबकारी ड्यूटी से देसी-विदेशी और बीयर के दाम बढ़ेंगे, जाने नई कीमत

       नई शराब नीति (2026-27) के प्रमुख बिंदु:

  • शराब महंगी: प्रीमियम और विदेशी ब्रांडों पर ड्यूटी बढ़ने से सबसे ज्यादा रेट बढ़ेंगे, जबकि ₹11,000 से अधिक की शराब पर सबसे ऊंची दरें लागू होंगी।
  • बीयर और RTD: बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों की दरें भी बढ़ेंगी, जो प्रति बल्क लीटर के अनुसार होंगी।
  • नियम: शराब सप्लाई से पहले टैक्स भुगतान अनिवार्य होगा, ताकि राजस्व में पारदर्शिता आए।
  • सेना को राहत: सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए न्यूनतम ड्यूटी दरें तय की गई हैं।
  • पैकेजिंग: सरकारी दुकानों में अब कांच के बजाय प्लास्टिक की बोतलों में शराब बिकने की संभावना है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब पीने वालों को जल्द ही ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने शराब पर संशोधित आबकारी ड्यूटी की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे 30 जनवरी 2026 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। इसके तहत देसी शराब, विदेशी शराब और बीयर सभी के दाम बढ़ जाएंगे।

जारी अधिसूचना के अनुसार अब विदेशी शराब पर आबकारी ड्यूटी रिटेल सेल प्राइस (RSP) यानी बाजार में बिकने वाली कीमत के स्लैब के आधार पर तय की गई है। इसका सीधा मतलब है कि जितनी महंगी शराब की ब्रांड होगी, उस पर उतना ही अधिक टैक्स देना होगा। वहीं देसी शराब, बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों पर भी टैक्स में बढ़ोतरी की गई है।

नई आबकारी नीति 2026–27 के तहत एक और अहम बदलाव किया गया है। अब राज्य की सरकारी शराब दुकानों में शराब कांच की बोतलों के बजाय प्लास्टिक बोतलों में बेची जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे परिवहन आसान होगा और लागत में कमी आएगी। हालांकि, बढ़े हुए टैक्स के चलते इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को कीमतों के स्तर पर मिलता नजर नहीं आ रहा है।

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