धर्मांतरण विवाद के बीच छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- घर में प्रार्थना, मीटिंग करने वालों को न करें परेशान

धर्मांतरण विवाद के बीच छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- घर में प्रार्थना, मीटिंग करने वालों को न करें परेशान
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धर्मांतरण विवाद के बीच छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- घर में प्रार्थना, मीटिंग करने वालों को न करें परेशान

धर्मांतरण विवाद के बीच छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- घर में प्रार्थना, मीटिंग करने वालों को न करें परेशान

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश में धर्मांतरण  को लेकर विवाद के बीच अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि किसी व्यक्ति को अपने निजी आवास में शांतिपूर्ण प्रार्थना सभा आयोजित करने का अधिकार है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रार्थना सभा के लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी नहीं है।इस फैसले के साथ ही सिंगल बेंच ने पुलिस की ओर से जारी नोटिस को रद कर दिया है, जिसमें थाना प्रभारी याचिकाकर्ताओं को प्रार्थना सभा रोकने के लिए बार-बार नोटिस दे रहे थे। हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा कि याचिकाकर्ताओं को अनावश्यक परेशान न किया जाए। मामला जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गोधना से जुड़ा है।जांजगीर जिले के गोदना निवासी बद्री प्रसाद साहू व राजकुमार साहू ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर कर पुलिस थाना नवागढ़ द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ग्राम गोधन, तहसील एवं थाना नवागढ़, जिला जांजगीर-चांपा में अपने-अपने आवास के वैध स्वामी हैं।दोनों याचिकाकर्ता आपस में रिश्तेदार हैं और उन्होंने अपने मकान की पहली मंजिल पर एक हाल बनाकर 2016 से ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए प्रार्थना सभा आयोजित करते हैं।

 

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