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राजनांदगांव में मतांतरण मामले में पास्टर को मिली जमानत, पुलिस की जांच पर उठे सवाल

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राजनांदगांव में मतांतरण मामले में पास्टर को मिली जमानत, पुलिस की जांच पर उठे सवाल
By - Bhaskar Bhoomi | 24 Mar 2026 09:02 PM
राजनांदगांव में मतांतरण मामले में पास्टर को मिली जमानत, पुलिस की जांच पर उठे सवाल
पुलिस ने आठ जनवरी को दर्ज एफआइआर में आरोपित के खिलाफ छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3, 4, 5 तथा बीएनएस की धारा 299 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था।मतांतरण प्रकरण में गिरफ्तार आरोपित को जमानत मिलने से पुलिस को करारा झटका लगा है। 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए पास्टर डेविड चाको को 23 मार्च को ही लोअर कोर्ट से जमानत मिल गई। आरोपित की ओर से अधिवक्ताओं की टीम ने पैरवी करते हुए जमानत के पक्ष में मजबूत दलीलें प्रस्तुत कीं, जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने राहत दे दी।मामले में पुलिस की ओर से प्रस्तुत तथ्यों पर कोर्ट में अपेक्षित मजबूती नहीं दिखाई दे सकी। जानकारी के अनुसार, नाबालिग आदिवासी बच्चों को अवैध रूप से आश्रम में रखने और आरोपित के कथित विदेशी कनेक्शन से जुड़े बिंदुओं को प्रभावी ढंग से स्थापित नहीं किया जा सका।इसके चलते प्रकरण कमजोर पड़ा और आरोपित को जमानत मिल गई। पुलिस ने आठ जनवरी को दर्ज एफआइआर में आरोपित के खिलाफ छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3, 4, 5 तथा बीएनएस की धारा 299 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था।इस मामले में आईपीएस वैशाली जैन सहित अन्य अधिकारियों द्वारा करीब तीन महीने तक जांच की गई थी, जिसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई। हालांकि, न्यायालय में जमानत की सुनवाई के दौरान पुलिस की जांच और प्रस्तुत साक्ष्य अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ सके।

